नगरपालिका आम चुनाव 2026 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त (DC) नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर प्रिंटर मालिकों, प्रतिष्ठानों और केबल ऑपरेटरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
DC नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य है। यदि कोई भी प्रिंटर, प्रतिष्ठान या केबल ऑपरेटर बिना अनुमति किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री का प्रसारण या प्रिंटिंग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई होगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन की ओर से यह भी अपील की गई है कि सभी संबंधित संस्थान चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध प्रचार गतिविधि से दूर रहें।
यह निर्देश Chief Electoral Officer Jharkhand और IPRD Jharkhand की गाइडलाइन के अनुरूप जारी किया गया है।
जिला प्रशासन का संदेश साफ है — निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की मजबूती की पहचान है।

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